राजीव खण्डेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)
मुम्बई सत्र न्यायाधीश ने राणा दंपत्ति के जमानत आदेश मंे जो शर्ते लगायी है, उनमें अन्य शर्तो के साथ आगे उल्लेखित दो शर्ते महत्वपूर्ण है। प्रथम राणा दंपत्ति उक्त विषय पर कोई ‘‘पत्रकार वार्ता’’ अर्थात् मीडिया से चर्चा नहीं करेगें। दूसरा वे भविष्य में ‘‘इस तरह का दोबारा विवाद आगे नहीं करेंगे ’’ अर्थात् इस ‘‘अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करंेगे’’, जैसा कि मीडिया द्वारा कहा गया है।
प्रश्न यह है कि मीडिया से बातचीत करने का जो प्रतिबंध माननीय न्यायालय ने लगाया है, वह कितना न्यायिक, संवैधानिक होकर संविधान में दी गई बोलने के ‘‘प्रतिबंध के साथ दी गई सीमित (पूर्ण नहीं) स्वतंत्रता’’ के अंतर्गत आता है? बड़ा प्रश्न यहां इस कारण से भी हो जाता है कि माननीय न्यायाधीश ने पटल (काॅउटर) में मीडिया को इस विषय पर कोई स्टोरी प्रसारित करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। अर्थात् यदि मीडिया एक तरफा उक्त घटना पर अपनी स्टोरी आरोपी के विरूद्ध मिर्च-मसाला के साथ प्रसारित करता है, जैसा कि प्रायः मीडिया हमेशा से प्रायः करते आये हैं। तब उस स्टोरी के तथ्यों के गलत होने पर आरोपी मीडिया में जाकर अपने बचाव में अपना पक्ष नहीं रख सकते हंै। यह क्या बात हुई ‘‘किसी पर करम, किसी पर सितम’’।
निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह का प्रतिबंध आरोपी की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर एक प्रकार का कुठाराघात सा है। पुलिस प्रशासन को इस बात का अविरल कानूनी अधिकार ही नहीं है, बल्कि यह उसका दायित्व भी है कि यदि अपराधी/अभियोगी मीडिया से बात करते समय स्थापित सीमाओं का अथवा किसी कानून का उल्लघंन करते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर गिरफ्तार कर सकती है। (चारा मामले में लालू यादव पर एक नई कई एफआईआर दर्ज हुई थी)
आज कल व्यक्ति के संवेदनशील मामलों में अपराधी बनने पर राज्य सरकारों को अपराधी की ‘‘सम्पत्ति के अतिक्रमण का ख्याल’’ आ जाता है। और यह ख्याल दिलाने के लिये ‘‘अहो दुर्रताबलन दिरेधिता’’ और वह अपने कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण कर अपराधी के तथाकथित अतिक्रमण पर तुरंत-फुरंत बुलडोजर चला देते है। क्योंकि आज की राजनीति में यह एक वोट प्राप्त करने का मुद्दा जो हो गया है। जैसा कि प्रस्तुत मामले में भी मुम्बई महानगर पालिका ने राणा दंपत्ति के खार स्थिति फ्लैट पर अगली कार्यवाही करने के लिए नोटिस चिपका दिया है। उक्त अपराध घटने के पूर्व क्यों नहीं? महानगर पालिका द्वारा की कार्यवाही कानून सम्मत व अधिकार सम्पन्न होने के बावजूद ‘‘समय के चुनाव’’ में महानगर पालिका के ’’दुरा’’/’’आशय ’’ को स्पष्ट रूप से इंगित करता हैं? यह प्रतिबंध कहीं न कही संविधान में दी गई सीमित (असीमित नही) स्वतंत्रता को भी उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता हैं, जो कार्य शायद पुलिस प्रषासन का है।
एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने इस विषय पर मीडिया से बातचीत करने पर प्रतिबंध राणा दंपत्ति पर लगाया। परन्तु उनके परिवार के सदस्य व सहयोगियों पर कोई प्रतिबंध न लगाने के कारण यदि वे लोग इस विषय पर मीडिया से बातचीत करे, तो क्या प्रतिबंध अप्रभावी होकर ‘‘बालू की दीवार’’ नहीं हो जायेगा? और क्या वह न्यायिक अवमानना की सीमा में आयेगा?
जहां तक पुनः अपराध न करने की दूसरी शर्ते है, वास्तव में वह भी सामान्य शर्त नहीं है। माननीय सत्र न्यायालय ने यह कहकर कि वे दोबारा इस तरह का विवाद नहीं करेगें, उन्हे प्रथमदृष्ट्यिा एक तरह से अपराधी ही मान लिया है, जो कि जमानत के मूल सिंद्धातों के विरूद्ध है। जमानत प्रकरण में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि अभियोगी जमानत मिलने पर गवाहों को ड़राये-धमकाये नहीं, उसके भागने की संभावनाएं न हो और वह जांच में पूर्ण सहयोग करे। प्रथमदृष्ट्यिा यदि अपराधी गंभीर अपराध को अंजाम देने वाला माना जा रहा है, तो न्यायालय द्वारा सामान्यतः जमानत ही नहीं दी जाती है। आरोपी ने अपराध किया या अथवा नहीं, यह अवधारित करना सामान्यतः जमानत आवेदन की सुनवाई के समय नहीं बल्कि यह तो मुकदमें का ट्रायल होने पर ही निर्णित होगा। परन्तु जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान माननीय सत्र न्यायाधीश की टिप्पणी निचली ट्रायल कोर्ट में चलने वाली कार्यवाही को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली हो सकती है, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
जमानत के मामलों में सामान्यतः सत्र न्यायधीश के समक्ष बहस होने के बाद जमानत देने अथवा न देने का निर्णय ले लिया जाता है। कभी समय की कमी के कारण विस्तृत निर्णय अगले दिन के लिये रख दिया जाता है। परन्तु 30 तारीख को बहस समाप्ति के बाद प्रकरण आदेशार्थ बंद करने के बाद दो तारीख तक निर्णय सुरक्षित रख कर निर्णय देने कहा गया। फिर 4 तारीख के लिए निर्णय को बढ़ा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्तों की तीन दिन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। सेशंन कोर्ट तत्काल ही बहस के बाद जमानत देने की घोषणा करके अगले दिन विस्तृत निर्णय दे सकती थी, ताकि उन्हे दूसरे दिन समस्त औपचारिकता पूरी करने पर जमानत मिल जाती। माननीय सत्र न्यायाधीश से यह जानकारी ली जानी चाहिए कि इस तरह का जमानती आदेश कितने अन्य प्रकरण में दिये गयें, जहां प्रकरण आदेशार्थ वह होने के बाद 3-4-5 दिन बाद निर्णय दिये गये हों। जमानत का एक अधिकार है व अस्वीकार एक अपवाद है, उच्चतम न्यायालय का यह एक प्रतिपादित सिंद्धान्त है और जैसा कि कहा गया हैः ‘‘दीर्घसूत्री विनश्यति’’। यहां पर न्यायालय की शायद उपरोक्त समय लगने वाली प्रक्रिया के कारण उक्त सिंद्धान्त की भावना को कहीं न कहीं हल्की सी चोट जरूर पहंुची है।
राजनैतिक आपराधिक मामलों में न्यायालय के शायद अतिरिक्त सावधानी और सुरक्षा बरतने के कारण वह एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया नहीं रह पाती है। अतः इस पर उच्चतम न्यायालय को कोई न कोई स्पष्ट निर्देश और सिंद्धान्त जारी करना चाहिए। ताकि निचली अदालतें संवेदनशील मामलों में अपराध की घटना व अपराधियों के वजूद के कारण अपने आस-पास उत्पन्न परिस्थितियों से अप्रभावित हुये बिना निश्चित होकर ड़रे बिना, निर्भिक, निर्विकार भाव से पूर्ण कौशल व बुद्धि का उपयोग कर अपनी न्यायिक कर्तव्यों को निभा सकें।
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