‘‘गरीबों के ‘‘अरबपति’’ ‘‘मसीहा’’ व उद्योगपतियों के ‘‘भीष्म पितामह’’
सोमवार, 14 अक्तूबर 2024
अनमोल, कोहिनूर ‘‘रत्न’’ ‘‘सर’’ ‘‘रतन’’ ‘‘टा-टा’’ करते, चले गये।
रविवार, 13 अक्तूबर 2024
‘माननीय न्यायाधीश का आदेश!’’ कितना ‘‘न्यायिक’’।
वित्त मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश।
‘‘न्यायिक आदेश से राजनीतिक भूचाल’’!
क्षा के अधिकार व कानून से जुड़े मुद्दों के लिए लड़ने वाला संगठन ‘‘जन अधिकार संघर्ष परिषद’’ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 (पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत दायर की गई निजी शिकायत (पीसीआर) में कहा गया है, ‘‘आरोपी संख्या एक (निर्मला सीतारमण) ने आरोपी संख्या दो (ईडी) की गुप्त सहायता और समर्थन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी संख्या तीन (भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा) और कर्नाटक राज्य में आरोपी संख्या चार (कर्नाटक भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष नलिन कुमार कटील) के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपये की उगाही करने में मदद की।’’ बेंगलुरु महानगर के 42वीं एसीएमएम कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तथा जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत (एमपी एमएलए कोर्ट) के न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टिया मामला बनने के कारण प्रथम दृष्टिया आरोपों को सही पाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं अन्यों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 308 जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन), 61 आपराधिक षड्यंत्र एवं धारा 3(5) सामान्य आशय, पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 120बी एवं 34 के अंतर्गत बेंगलुरु के तिलक नगर थाने को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश करते ही देश के राजनीतिक हाल में भूचाल आ गया। मुकदमे के द्वारा मुद्दे उठाने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि, स्थिति (स्टेटस) को देखते हुए यह न्यायिक प्रकरण, एक नई न्यायिक निर्णय की दिशा स्थापित करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि शिकायतकर्ता स्वयं भुक्तभोगी नहीं है। जिस अपराध की शिकायत की गई है, वह ‘‘आफेसं इन परसोनम है, रेम नहीं’’। जिस प्रकार जजमेंट इन रेम न परसोनम होता है। प्रकरण के मुख्य विषय को एक बार आपको याद करना आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे ‘‘न्याय कितना न्यायिक है’’? उक्त प्राथमिक आदेश की न्यायिक समीक्षा आगे की जा रही हैं।
‘‘चुनावी बांड’’ को लेकर पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था?
उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बांड स्कीम (ईबीएस) को अवैद्य ‘‘असंवैधानिक’’ घोषित किया था। फलतः; निर्णय के तुरंत बाद से चुनावी बॉन्ड की बिक्री को भारतीय स्टेट बैंक ने रोक दिया था। उक्त निर्णय की महत्वपूर्ण बात यह रही कि, बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने खरीदे गए बांड्स की राशि को व्यावहारिक रूप से ‘‘अवैध’’ घोषित नहीं किया। शायद इसीलिए न तो वे राशि जब्त की या वसूली गई। मतलब निर्णय के पूर्व तक जिन व्यक्तियों, कंपनियां ने बांड के माध्यम से पैसे दिए और जिन राजनीतिक पार्टियों ने लिए, वह राशि एक तरह से ‘‘वैध’’ मान ली गई। क्योंकि लेन-देन परस्पर वापस नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश ठीक उसी प्रकार का है, जिस प्रकार महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार के मामले में राज्यपाल के आदेश को गैर संवैधानिक ठहराने के बावजूद उक्त असंवैधानिक सरकार को उच्चतम न्यायालय ने इसलिए चलने दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया बिना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी प्रकार जब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बांड के मामले में आगे जांच के लिए एक एसआईटी गठन की मांग की, तब माननीय न्यायालय ने यह कहकर उक्त मांग को अस्वीकार कर दिया था कि आगे जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के उक्त दोनों प्रभावों को बेंगलुरु के माननीय विशेष मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश देकर, व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी बना दिया, जो कानूनी रूप से उचित नहीं दिखता है।
‘‘जेएसपी’’ के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर के प्रमुख आरोप।
शिकायतकर्ता जेसीपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर के अनुसार मार्च 2024 में पुलिस के समक्ष 15 विभिन्न शिकायतें की गई थी, परन्तु कोई कार्रवाई न होने के कारण यह एक पीसीआर की गई है। आदर्श अय्यर ने विशेष मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत में प्रमुख आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व कुछ उन व्यक्तियों के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की सहायता से चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिए गए दान के नाम पर जबरन उगाही (वसूली) की गई। अनिल अग्रवाल की फर्म से 230 करोड़ और अरविंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए वर्ष 2019 से 2022 के बीच वसूली का आरोप लगाया गया। माननीय मजिस्ट्रेट ने लगभग 4 महीने में 10 से ज्यादा सुनवाई (हियरिंग) करने के बाद जबरन वसूली के अपराध को दर्ज करने के आदेश दिए। सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा के लाभान्वित पक्ष होने से उनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों व कर्नाटक प्रदेश भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष नलिन कुमार कटील तथा पार्टी के नेता अनिल खत्री को भी आरोपी बनाया गया है। विद्यमान परिस्थितियों के चलते और देखते हुए यह आदेश असामान्य व अविश्वसनीय सा लगता है।
‘‘क्विड प्रो क्वो’’ "quid pro quo" (प्रतिकर) कहां?
बड़ा प्रश्न यहां पर यह है कि इस मामले में क्या वित्त मंत्री के विरुद्ध ‘‘क्विड प्रो क्वो’’ अर्थात ‘‘प्रतिदान’’ मतलब ‘‘कुछ के बदले कुछ’’ स्थापित होता है क्या? क्योंकि बॉन्ड की राशि तो वित्त मंत्री के निजी खाते में जमा हुई नहीं? न ही ऐसी कोई साक्ष्य है कि वित्त मंत्री के कहने से या दबाव से अनिल अग्रवाल ने बॉन्ड के द्वारा पैसे भारतीय जनता पार्टी को दिए। एक बात जरूरी यह भी है कि 2 जनवरी 2018 को जब यह स्कीम लॉन्च की गई थी, तब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, जिन्होंने 2017 के बजट में उक्त स्कीम को पेश किया था, तब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री नहीं थी। एक बात और यहां महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्यपाल की अनुमति ली गई थी, वैसी ही अनुमति लिए बिना क्या वित्त मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है? क्योंकि वे भी सिद्धारमैया के समान एक लोक सेवक (पब्लिक सर्वेंट) हैं। क्या राज्यपाल से अनुमति की प्रतीक्षा की गई? अथवा अस्वीकार किये जाने पर न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये। तथ्य सार्वजनिक होना बाकी है। एक और प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि चुनावी बांड के मामले में आगे और जांच करने के लिए ‘‘एसआईटी’’ गठित करने की मांग को उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहकर की आगे जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, अस्वीकार करने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने के आदेश का मतलब यह होता है कि अब आगे जांच की जाएगी। जो प्रथम दृष्टिया सुप्रीम कोर्ट के आगे जांच न करने के आदेश का उल्लंघन प्रतीत होता दिखता है। तथापि 48 घंटे बाद माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अंत में राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है की कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति राज्यपाल द्वारा दी जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप भाजपा नेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवा कर कहीं हिसाब बराबर चुकता करना तो नहीं है?
शुक्रवार, 4 अक्तूबर 2024
‘‘एक देश एक चुनाव’’!
‘‘बुनियादी ढांचे में परिवर्तन’’ या ‘‘पुर्नस्थापना’’? ‘‘संघीय ढांचे पर अतिक्रमण’’ कैसे?
प्रधानमंत्री मोदी की पहल।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार 73वें स्वाधीनता दिवस (वर्ष 2019) के अवसर पर ‘‘लाल किले’’ से संबोधित करते हुए देश को ‘‘वन नेशन वन इलेक्शन’’ ‘‘एक देश एक चुनाव’’ का एक ‘‘वैचारिक उपक्रम’’ दिया। इस संबंध में वर्ष 1983 से ही भिन्न-भिन्न समयों में चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग एवं संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक वर्ष पूर्व (सितम्बर 2023 में) गठित कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को कैबिनेट ने रूबरू स्वीकार भी कर लिया है। इस पर देश का ‘‘अभिमत’’ लगभग सीधा-सीधा पक्ष-विपक्ष में विभाजित है। कई लेख, आलेख, चर्चा-बहस, बयान, तर्क-कुतर्क पक्ष-विपक्ष में आ चुके हैं। लगा था कि इस विषय पर लिखने के लिए ‘‘अलग’’ से रह क्या गया है? परन् जब मैं इस विषय पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगें द्र यादव व प्रसिद्ध यूट्यूबर, ध्रुव राठी के विचारों को पढ़-सुन रहा था, तब मुझे लगा कि इस विषय पर जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ‘‘क्या इससे संविधान के मूलभूत (बुनियादी) ढांचा (उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती में प्रतिपादित) में परिवर्तन होगा अथवा यह संघीय ढांचे पर अतिक्रमण है’’? वस्तुतः इसकी व्याख्या व आलोचना गलत रूप से की जा रही है। इस संबंध में गले से गले मिलाते हुए राहुल गांधी का ट्वीट है ‘‘भारत राज्यों का एक संघ है’’। ‘‘एक देश-एक चुनाव’’ संघ और इसके सभी राज्य पर हमला है’’। ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर वर्ष 1950 से लागू संघीय संवैधानिक व्यवस्थाओं वह उसके अंतर्गत हो रहे चुनावों को ध्यान में रखकर प्रकाश डालना जरूरी हो गया है।
‘एक देश-एक चुनाव’ की जरूरत क्यों?
बेशक यह मुद्दा आज बहस के केंद्र में है। परन्तु स्वाधीन भारत के प्रारंभिक चरणों में वर्ष 1952 से 1967 तक हुए चार आम चुनावों में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ ही करवाए गए थे (एक अपवाद को छोड़कर जब वर्ष 1960 में केरल विधानसभा के मध्यावधि चुनाव कराने से यह क्रम पहली बार टूटा)। एक साथ चुनाव कराने का लगातार क्रम तब टूटा, जब वर्ष 1968-69 में व उसके बाद समय-समय पर विभिन्न राज्यों की विधानसभाएँ भिन्न-भिन्न कारणों से समय से पूर्व भंग कर दी गईं। बड़े पैमाने पर वर्ष 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन होने से देश में वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा गरीब हटाओ का नारा देकर पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले कराये गए थे। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब चार बार एक साथ चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं, तो अब पुनः उक्त स्थिति को पुनर्स्थापित करने में समस्या क्या है?
‘‘चुनाव’’ ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा ‘‘उत्सव’’ है।
अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर वर्तमान में नजर डालें, तो पाते हैं कि हर वर्ष किन्हीं राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं। परंतु यह कथन भी पूरी तरह से सही नहीं है कि इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। सेंट्रल फार मीडिया स्टडीज के एक अध्ययन के अनुसार हाल ही में हुए 18 वीं लोकसभा के चुनाव में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया और लगभग तीन महीने तक देश चुनावी मोड में रहा। एक हनुमान के अनुसार भारत की कुल 4120 विधानसभाओं के एक साथ चुनाव लोकसभा के साथ कराने पर लगभग 3 लाख करोड रुपए से अधिक का खर्चा आएगा l वैसे ओपी रावत पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार भारत का चुनाव विश्व भर में सबसे सस्ता चुनाव है। 1 अमेरिकी डॉलर प्रति वोटर के हिसाब से खर्च होता है। तब फिर राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए खर्चों की सीमा क्यों नहीं बांधी जाती है? जो उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्चों से कई गुना ज्यादा होती है जो जो उपरोक्त उल्लेखित खर्चे में शामिल नहीं है। आचार संहिता लागू होने पर सिर्फ "नई नीति" की घोषणा नहीं की जा सकती है। वह भी जरूर यदि जनहित में अति आवश्यक हो तो चुनाव आयोग की अनुमति से की जा सकती है। आचार संहिता में में भी आवश्यक संशोधन करके सरकार के दैनिक कार्यों में लगे अनावश्यक अंकुश को कम किया जा सकता है। इसलिए इस आधार पर एक साथ चुनाव की वकालत तथ्यात्मक नहीं है। विशेष कर इस बात को देखते हुए कि ‘‘चुनाव’’ का ‘ड़र’ ही तो जनप्रतिनिधियों को जनता-जर्नादन के साथ जीवंत सर्म्पक व उनके निकट लाता है।
भाजपा की वैचारिक पहचान।
‘‘जनसंघ’’ से लेकर भाजपा और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक सपना रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ‘‘विविधता में अनेकता लिये हुए’’ भारत देश की अखंडता को एक सूत्र में बांधने के लिए ‘‘एक देश-एक प्रधान", "एक विधान’’ ‘‘एक निशान’’, ‘‘एक मोबिलिटी कार्ड, (एनसीएमसी)’’ एक पहचान (आधार कार्ड) ‘‘एक राशन कार्ड’’, ‘‘एक कर’’, ‘‘एक शिक्षा नीति’’, एवं एक देश-एक ग्रिड’’ का होना आवश्यक है। इसी कड़ी में एक देश-एक चुनाव की नीति पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके पटल (काउंटर) में विपक्षी नेताओं ने वन नेशन-वन इनकम, वन एजुकेशन, वन इलाज का शिगूफा छोड़ दिया है।
मूल महत्वपूर्ण मुद्दा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की वर्ष 1952 से 67 तक हुए एक साथ चुनाव की स्थिति आज विभिन्न कारणों से अलग-अलग हो गई हैं। ध्यान देने योग्य बात यहां यह है कि यह स्थिति कोई संविधान में संशोधन होने के कारण नहीं हुई है? परंतु एक साथ चुनाव में वापस आने के लिए जरूर संविधान संशोधन करना आवश्यक है। प्रश्न यह है की पूर्व स्थिति की "पुनर्स्थापना" के लिए प्रस्तावित संविधान संशोधन, क्या संविधान की मूल भावना को या संघीय ढांचे को चोट पहुंचाते हैं ? मूल विषय सिर्फ इतना सा ही है, जिसकी विवेचना आगे की जा रही है।
सिर्फ पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना ही ! कोई नई नीति नहीं!
संविधान निर्माताओं ने जब 5 साल के अंतराल में एक साथ लोकसभा व विधानसभा के चुनाव कराने की बात कही थी, तब उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि देश में दल बदल के कारण ‘‘आयाराम-गयाराम’’ की राजनीति के गिरते स्तर, लालच, धन, बल के चलते शैनः शैनः एक स्थिति ऐसी बन जायेगी, जब संवैधानिक चुनाव अवधि ( 5 वर्ष) का पालन करने के कारण प्रायः अधिकतर राज्यों की विधानसभाओं व केंद्र के लोकसभा चुनाव अलग-अलग होने लगेगें। अतः वर्ष 1967 तक चुनाव एक साथ होते रहे हैं, जब वे संघीय ढ़ाचे पर अतिक्रमण नहीं थे, तब आज कैसे? जबकि किसी भी सरकार ने संविधान संशोधन कर चुनावी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया है। संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में आरक्षण के लिए मात्र 10 वर्ष का प्रावधान किया था, और उक्त उद्देश्य की प्राप्ति न होने के कारण इसे हर आगे 10 साल के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया, जिसकी कल्पना तो उन्होंने कर ली थी। परन्तु यहां संविधान निर्माताओं ने शायद राजनेताओं के गिरते नैतिकता व गलत आचरण की कल्पना नहीं की थी, जो दुर्भाग्यवश आज व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है। जिस कारण ही एक साथ चुनाव कराने का चक्र पांच साल की अवधि का (क्रम) टूटा है। तो उसको सुधारने के लिए वही पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए यदि आवश्यक संविधान संशोधन किया जाता है, तो वह संविधान की संघीय ढांचे के साथ छेड़-छाड़ या चोट कैसे! यह समझ से परे है।
योगेन्द्र यादव, कुरैशी व ध्रुव राठी का विरोध! कानून व तथ्यों से परे।
योगेन्द्र यादव व एस वाई कुरैशी ने कमेटी की रिपोर्ट की कुछ कमियों को जो इंगित किया है, वह बिल्कुल सही है। परन्तु योगेन्द्र यादव का यह कहना कि यह ‘‘शासक की लोकतंत्र को कमजोर करने की डिजाइन’’ है। यह संसदीय शासन प्रणाली में निहित विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाब देही के मूल सिंद्धात को बिगाड़ देगा। साथ ही यह संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। ये तीनों ही बातें तथ्यात्मक व संवैधानिक दृष्टि से गलत हैं। इसका सीधा जवाब है कि प्रारंभिक 20 वर्षों तक देश में एक साथ चुनाव हो रहे थे, जब क्या देश में लोकतंत्र व संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा था? तब देश के किसी भी शख्स ने एक साथ चुनाव के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने जरूर कुछ मुद्दों का व्यवहारिक हल निकालने का आग्रह किया है।
विरोध के कारण।
विरोध में एक बात और कही जाती है। जिस प्रकार जीएसटी को लागू किया, परन्तु एक देश एक कर की बात पूरी तरह से लागू नहीं हो पायी। ‘‘एक दर’’ की बजाए विभिन्न दरों के साथ पेट्रोलियम उत्पाद को भी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया । इसी प्रकार एक देश-एक चुनाव पूरी तरह से आज भी सरकार लागू करने नहीं जा रही है? क्योंकि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में पंचायतों के चुनाव आम चुनाव के बाद 100 दिन के अंदर कराये जाने की बात की गई है, जो समझ से परे है। एक बात और जो इस कदम के विरूद्ध में कही जा रही है, देश के एक साथ विधानसभा-लोकसभा को वोट देने पर देश में साक्षरता का स्तर कम होने के कारण लोग विवेक से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसका कुछ फायदा केन्द्र में बैठी सरकार की पार्टी को होता है। विशेषकर क्षेत्रीय दलों को नुकसान होता है। इस संबंध में अभी हाल के हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव का उल्लेख करने वाले उड़ीसा के पिछले परिणाम को भूल जाते हैं। यदि 1952 से लेकर 1967 तक साक्षरता की दर को देखे तो आज वह लगभग दो गुनी हो गई है। जब उस समय 20 साल तक मतदाता के विवेक पर प्रश्न साक्षरता के आधार पर नहीं उठाया गया, तब इस आधार पर आज प्रश्न उठाना कितना जायज है? एक और आधार ‘‘राज्य के मुद्दों’’ पर केंद्र के मुद्दे हावी हो जाएंगे, एक साथ चुनाव कराने में? वस्तुतः यह जनता के विवेक पर ही प्रश्न-चिन्ह लगाने समान है?
सरकार परसेप्शन बनाने में असफल।
यद्यपि आज की राजनीति में ‘‘एक्शन की बजाय पररेप्शन’’ का महत्व ज्यादा है, जिसे बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर है। उनके मुकाबले सिर्फ केजरीवाल ही ठहर पाते है। इसके लिए भी कुछ करते हुए दिखना जरूर पड़ता है। परंतु इस मुद्दे को लेकर मोदी चूक गये लगते है। क्योंकि ‘‘एक देश-एक चुनाव’’ को लेकर प्रथम अवसर मिलने पर ही एक्सन कर परसेप्शन क्यों नहीं बनाया जा रहा है? पिछले एक साल में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ही ले लें l सात फेसों में हुए लोकसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया की अवधि कम की जा सकती थी। स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इस बात को स्वीकार किया है l उड़ीसा सिक्किम विधानसभाओ के साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड के चुनाव लोकसभा के साथ एक साथ कराया जा सकते थे, यदि चुनाव आयोग इनकी अवधि को 6 महीने आगे-पीछे घटा-बड़ा कर लेता, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। वर्ष 2022 में भी गुजरात के साथ हिमाचल के भी चुनाव कराये जा सकते थे, जो पूर्व मे होते थे। तब शायद जनता के मन यह परसेप्शन जरूर चला जाता कि सरकार वास्तव में इस विषय पर गंभीर है और वह बिना संवैधानिक संशोधन किये इस दिशा में जो कदम उठा सकती है, उठा रही है। इसीलिए शायद कुछ लोग सरकार को इस विषय पर गंभीर न होकर नरेन्द्र मोदी का "शिगूफा" मात्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए दोनों सदनों में आवश्यक संख्या बल से एनडीए "कोसों" दूर है। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीच में विधानसभा भंग होने पर उसका चुनाव 5 साल के लिए न किये जाकर शेष अवधि के प्रावधित किया है। जरूर यह प्रस्तावित संशोधन शायद संविधान की मूल अवधारणा को चोट पहुंचा सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की राय भी ली जा सकती है।
उपसंहार।
वास्तव में यदि राजनीतिक दल व जनता यह चाहती है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ हो, और यह क्रम आगे भी निरंतर चलता रहे। तब फिर दल बदल को पूर्णतः प्रतिबंधित कर और बीच में सरकार किसी भी मुद्दे के गिरने पर शेष अवधि के लिए ‘‘अल्पमत सरकार’’ को कार्य करते हुये देना होगा। अथवा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत द्वारा वर्ष 2015 में सरकार को एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव के संबंध में दिया गया यह सुझाव महत्वपूर्ण हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव की जगह ‘‘रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव’’ का प्रावधान करना होगा। वैसे यदि देश में पूर्ण रूप से न सही तो 90% सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ एक साथ हो, तब भी वह देश की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक नेशन एक इलेक्शन ही कहलायेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक देश एक टैक्स की नीति के तहत जीएसटी वर्तमान में विभिन्न टैक्स दरों के साथ लागू है।
Popular Posts
-
देश के सबसे सफलतम आध्यात्मिक योग गुरू श्रद्धेय बाबा रामदेवजी का यह वक्तव्य कि अगले लोकसभा चुनाव में वे भी भाग लेंगे और वे अपने अनुयायियों को...
-
1). चुनावी पूर्व सर्वेक्षण और एक्जिट पोल पहले की तरह बुरी तरह से फ्लाप और लगभग विपरीत रहे। लेकिन इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया में चुनावी वि...
-
Photo: www.india.com राजीव खण्डेलवाल: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पिछले समस्त सर संघचालको से अलग अपनी विशिष्ट भूमिका वहन करने वाले स...
-
आज जिस तरह पूरे देश में चारो तरफ सहिष्णुता व असहिष्णुता पर बहस चल रही है, उसकी ‘‘गर्म हवा’’ देश की संसद के दोनो सदन तक वृहस्त च...
-
आम आदमी पार्टी ‘‘(आप)’‘ जबसे अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के सहयोगियो के साथ मिलकर बनाई है तब से ‘‘आम‘‘ और ‘‘खास‘‘ की चर्चा देश के राज...
-
माननीय उच्चतम न्यायालय ने शादी के बगैर साथ रहने और शादी के पूर्व सहमति से शारीरिक संबंध बनाने को अपराध नहीं माना है। माननीय उच्चतम न्याय...
-
''भगवा आतंकवाद'' पर पूरे देश में संसद से लेकर टीवी चैनल्स पर जो प्रतिक्रिया हुई वह स्वाभाविक ही होनी थी। शायद इसीलिए कांग्रे...
-
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ में लम्बित रामजन्मभूंमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण के सिलसिले में २४ सितम्बर को जो अं...
-
17 मई 2018 को बैतूल में आयोतिज समारोह पत्रकार जगत के " धूमकेतु" डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का अचानक हृदयाघात से स्वर्गवास हो जाने से...
-
विगत दिनों कुछ समय से चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, दलैलामा और भारत के रिश्तों के सम्बन्ध में लगातार अनर्गल धमकी भरे और भारत की इज्जत का मखौ...